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67 साल के बुजुर्ग ने पार कीं सारी हदें, 5 साल की मासूम से किया रेप, पहले रास्ते से उठाया, फिर… दादी को बताई आपबीती

On: Wednesday, April 30, 2025 4:58 PM
67 साल के बुजुर्ग ने पार कीं सारी हदें, 5 साल की मासूम से किया रेप, पहले रास्ते से उठाया, फिर… दादी को बताई आपबीती
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5 year old girl raped: एक बुजुर्ग ने 5 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 67 साल के एक व्यक्ति ने बालिका को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

जौनपुर। 5 year old girl raped: उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग ने 5 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सदर थाना क्षेत्र का है। जहां एक गांव की 5 वर्षीय बालिका अपने घर से धर्मस्थल जा रही थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर 67 साल के एक व्यक्ति ने बालिका को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। डरी-सहमी बालिका अपने घर पहुंची और अपनी आपबीती दादी को बताई। तीन घंटे बाद पिता थाने पहुंचे और पुलिस (5 year old girl raped) को घटना के बारे में बताया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

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दूसरी घटना में चाचा ने किया दुष्कर्म

ज्ञात हो कि गत दिनों जौनपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्याय मिला है। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अफसर को 10 वर्ष का कारावास और 52 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मामले के अनुसार, जफराबाद क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को उसका चाचा अफसर सुलतानपुर ले गया था। वहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की बहन और जीजा इलियास ने अफसर से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शादी नहीं हुई। इस दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया।

20 मई 2013 को शाम 5 बजे अफसर, इलियास और कुछ अन्य लोग पीड़िता को जीप से जफराबाद रेलवे फाटक के पास लाए। उन्होंने पीड़िता को गालियां दीं, धमकियां दीं और मारपीट कर जीप से उतार दिया। पीड़िता रोती हुई घर पहुंची और परिवार को घटना की जानकारी दी। इस मामले को लेकर न्यायालय ने सह-आरोपी मोहम्मद इलियास को मारपीट, गाली और धमकी देने के लिए 2 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

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