मुनीर पर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और सरकार से इसकी जानकारी छिपाने के साथ लड़की को वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रोकने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे बिना जांच के ही बर्खास्त कर दिया गया है।
खबरनवीस डेस्क। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 41वीं बटालियन में तैनात जवान मुनीर अहमद को सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के चलते रविवार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल, मुनीर पर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और सरकार से इसकी जानकारी छिपाने के साथ लड़की को वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रोकने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे बिना जांच के ही बर्खास्त कर दिया गया है।
CRPF मुनीर ने वीडियो कॉल पर किया था पाकिस्तानी लड़की से निकाह
रिपोर्ट के अनुसार, CRPF मुनीर ने 24 मई, 2023 को पाकिस्तान की मूल निवासी मेनल खान से फोन पर वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था, लेकिन अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी। उसने सरकार को सूचना दिए बिना ही मेनल को छोटी अवधि के वीजा पर भारत बुला लिया था और दोनों साथ रह रहे थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहने के बाद इस शादी का खुलासा हुआ है।
जांच में क्या आया सामने?
CRPF की आंतरिक जांच में सामने आया कि मुनीर ने न सिर्फ अपनी निकाह की जानकारी गोपनीय रखी, बल्कि अपनी पत्नी के भारत में स्वीकृत वीजा अविध से अधिक समय तक रहने की अनुमति दी और इसकी जानकारी भी सरकार से छिपा ली। अधिकारियों का कहना है कि यह आचरण राष्ट्रीय सुरक्षा के सेवा नियमों का उल्लंघन है और इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में उसे बर्खास्त कर दिया गया है।
पाकिस्तान जाने से बच गई मेनल
अधिकारियों ने बताया कि मेनल मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थीं, जो 22 मार्च को समाप्त हो गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था। इसके तहत मेनल को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया था। वह जब पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंची तो उनके वकील ने कोर्ट से स्थगन आदेश मिलना बताकर उन्हें भारत में ही रोक लिया।