Saturday, May 10, 2025

Cg school education : सरगुजा जिले के कई सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं, लेकिन टीचर भरपूर.., अब इनका गोल्डन पीरियड खत्म, कम दर्ज संख्या के स्कूल होंगे बंद, गुरुजी को मन मारकर जाना होगा दूसरे स्कूल

Cg school education छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल जिनकी दूरी 1 किलोमीटर से कम और छात्रों की दर्ज संख्या 10 से कम वाले स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

अंबिकापुर। Cg school education छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल जिनकी दूरी 1 किलोमीटर से कम और छात्रों की दर्ज संख्या 10 से कम वाले स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित 30 से कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के लिए चिन्हित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से स्वामी आत्मानंद स्कूल और पीएमश्री विद्यालय बाहर होंगे।

इस तरह बनेगी समिति Cg school education

जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएमओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। इसी प्रकार विकास खंड स्तरीय समिति का अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बनाया गया है। Cg school education विकासखंड शिक्षा अधिकारी सचिव होंगे।

सदस्य के रूप में सहा. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक और परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग काम करेंगे।विकासखण्ड स्तरीय समिति स्कूलों व अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर सूची तैयार करेंगे। रिक्त पदों की सही जानकारी एकत्र कर उसे प्रमाणित भी करेंगे।

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ये शिक्षक होंगे अतिशेष

प्राथमिक शालाओं में 60 विद्याथियों पर एक प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक तथा प्रत्येक 30 विद्याथियों पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक की नियुक्ति होगी। Cg school education इसी तरह पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर नियुक्ति एवं युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। विशेष रूप से हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में एक विषय के लिए स्वीकृत पद से अधिक व्याख्याता कार्यरत हैं. उनमें कनिष्ठ व्याख्याताओं को अतिशेष मानते हुए स्थानांतरित किया जाएगा। यदि किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो वहां के नियमित व्याख्याता को अतिशेष की श्रेणी में रखा जाएगा।

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