Sunday, June 1, 2025

Raah Veer Yojana: यूपी समेत यहां शुरू हुई राहवीर योजना, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे ₹25,000… जानिए इसकी शर्तें

Raah Veer Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राह वीर योजना लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। तो आइए जानते है इसके बारे में…

उत्तर प्रदेश। Raah Veer Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी “राहवीर योजना” को अब उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल को “गोल्डन ऑवर” यानी पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचती है, तो सरकार उसे मोटी रकम देगी। यह पहल न सिर्फ लोगों को जागरूक करेगी, बल्कि आपदा के समय मदद के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। बता दें कि यह योजना लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई है।

परिवहन विभाग की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं दिन के समय के हिसाब से होती हैं। सबसे अधिक दुर्घटनाएं दोपहर के समय होती हैं। सुबह और शाम के समय में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है।

Raah Veer Yojana: 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि

योजना के तहत यदि कोई नागरिक घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, तो सरकार उसकी इस मानवता भरी पहल के लिए उसे ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। पहले यह राशि ₹5,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के साथ प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति एक साथ 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे प्रति घायल 25 हजार के हिसाब से एक लाख रुपए मिलेंगे। मदद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने पर राशि बराबर बांट दी जाएगी।

सभी जिलों में लागू

यह योजना प्रदेश के लखनऊ सहित सभी जिलों में लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत, जब कोई मददगार घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, तो अस्पताल पुलिस को सूचित करेगा और इस सूचना की एक प्रति मददगार व्यक्ति को भी दी जाएगी। इसके बाद पुलिस इस जानकारी को जिला कलेक्टर को भेजेगी। परिवहन विभाग द्वारा सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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यहां जानिए क्या है राह वीर योजना

राह वीर योजना एक स्वैच्छिक नागरिक सहायता कार्यक्रम है। इसमें कोई भी आम व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद घायल को सुरक्षित अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाता है, उसे 25 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे नागरिकों को किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या पूछताछ का सामना न करना पड़े।

Raah Veer Yojana: इन शर्तों पर मिलेगा इनाम

मदद करने वाला व्यक्ति पीड़ित का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
उसे यह कार्य स्वेच्छा से करना होगा, न कि किसी लाभ या दबाव में।
अस्पताल पहुंचाने की सूचना और सहायता के पर्याप्त प्रमाण (जैसे हॉस्पिटल रिपोर्ट या गवाह) देने होंगे।

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