Bakrid 2025: बकरीद से पहले सरकार का बड़ा फैसला! भूलकर भी न करें इन जानवरों की कुर्बानी, नहीं तो.. इन चीजों पर लगाई रोक

On: Friday, June 6, 2025 12:22 PM
Bakrid 2025: बकरीद से पहले सरकार का बड़ा फैसला! भूलकर भी न करें इन जानवरों की कुर्बानी, नहीं तो.. इन चीजों पर लगाई रोक
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Eid Al Adha 2025 Celebration Guidelines: बकरीद कल यानी 7 जून को मनाई जाएगी और उससे पहले सरकार ने कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। नियमों के मुताबिक आप इन जानवरों की कुर्बानी नहीं दें सकते।

नई दिल्‍ली। Bakrid 2025: बकरीद कल यानी 7 जून को मनाई जाएगी और उससे पहले दिल्ली सरकार ने कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। रेखा गुप्‍ता दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीदके मद्देनजर राजधानी में पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। अगर कोई इन चीजों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

सरकार ने बकरीद के मौके पर गोवंश बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और बलि के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

Bakrid 2025: मंत्री कपिल मिश्रा ने कही ये बात

इसके साथ ही मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। एडवाइजरी में विशेष रूप से गाय, बछड़े और ऊँट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी देने को गैरकानूनी बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इन जानवरों की कुर्बानी गैरकानूनी

एडवाइजरी में बताया गया है कि यह निर्देश मौजूदा केंद्रीय और राज्य कानूनों के अनुसार जारी किए गए हैं, जिनमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978, स्लॉटर हाउस नियम, 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा कानूनों के अनुसार ऊँट को खाद्य पशु नहीं माना गया है, इसलिए उसकी कुर्बानी गैरकानूनी है। वहीं दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत राजधानी में गाय की हत्या पर सख्त प्रतिबंध है।

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सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते वीडियो

सरकार की तरफ से दी गई एडवाइजरी में कहा कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जुड़ी कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार का मानना है कि इस तरह की पोस्ट डालने से राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ साइबर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को निर्देश जारी

दिल्ली सरकार ने यह दिशा-निर्देश सचिव-सह-कमिश्नर (विकास), डीएम, डीसीपी, एमसीडी कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जानवरों के कल्याण से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।

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