Rape and made Video: सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग लड़की से कई बार रुपए भी ऐंठे, लोकलाज के डर से ढाई साल तक फंसी रही चंगुल में
सूरजपुर। ढाई साल पूर्व शादी समारोह में बिहार गई बिश्रामपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग का परिचय एक युवक से हुआ था। फोन पर बातचीत के बाद युवक कुछ दिन बाद नाबालिग से मिलने आया और उससे शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने धोखे से रेप करते वीडियो (Rape and made video) अपने मोबाइल में बना लिया था। इसके बाद से वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को वह ब्लैकमेल कर रहा था। उसने पैसे भी ऐंठे।
जब युवक ने नाबालिग की न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी तो उसने 14 जून को ठन में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मोबाइल लोकेशन के आधार पर हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 24 जून को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आरोपी युवक मनीष राय पिता सुरेश राय 25 वर्ष बिहार के छपरा का रहने वाला है। वर्ष 2022 में बिश्रामपुर क्षेत्र की 16 से 17 साल की एक नाबालिग शादी समारोह में शामिल होने वहां गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी मनीष राय से हुई थी।
दोनों ने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया और बातें करने लगे थे। इस बीच युवक दिसंबर 2022 में नाबालिग के घर आया और उससे रेप किया। इस दौरान उसने मोबाइल पर वीडियो (Rape and made Video) शूट कर लिया था।
वीडियो वायरल करने की देने लगा धमकी
रेप का वीडियो (Rape and made Video) बनाने के बाद युवक चला गया। बाद में उसने नाबालिग को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। वह कहता रहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
इससे डरी नाबालिग ने उससे पूछा तो वह रुपयों की डिमांड करने लगा। बदनामी से बचने नाबालिग ने उसे कई बार ऑनलाइन और नगद रुपए दिए।

रुपए लेकर भी करने लगा बदनाम
रुपए ऐंठने के बाद भी आरोपी ने इंस्टाग्राम पर पीडि़ता के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसकी तस्वीरें व आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट कर उसे बदनाम (Rape and made Video) करना शुरू कर दिया।
जब आरोपी ने न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी तो पीडि़ता ने हिम्मत जुटाकर 14 जून को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट (Rape and blackmail) पर पुलिस की टीम ने तत्काल साइबर लोकेशन ट्रैक किया और हरियाणा के फरीदाबाद से आरोपी मनीष को धर दबोचा।
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Rape and made Video: आरोपी को भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 384, 509, आईटी एक्ट की धारा 67 बी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज कर 24 जून को आरोपी को जेल भेज दिया गया।