दिल दहला देने वाली वारदात! युवक के हाथ-पैर बांधकर बोलेरो से 7 बार कुचला, मौत नहीं हुई तो पत्थर से मार डाला… जानें वजह?

On: Friday, June 27, 2025 2:57 PM
दिल दहला देने वाली वारदात! युवक के हाथ-पैर बांधकर बोलेरो से 7 बार कुचला, मौत नहीं हुई तो पत्थर से मार डाला… जानें वजह?
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Korba Amit Sahu Murder Case: एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। जिसमें एक युवक को बोलेरो गाड़ी से कुचलकर और पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी।

कोरबा। Korba Amit Sahu Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 25 साल के युवक की फिरौती के इरादे से की गई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि करतला थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2024 को अमित साहू (25) की बोलेरो गाड़ी से कुचलकर और पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, मृतक अमित साहू का पड़ोसी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) ने फिरौती के लिए साजिश रची। उन्होंने पहले गांव के एक व्यक्ति से झांसा देकर मोबाइल छीना और उससे अमित के भाई अजय को फोन कर गाड़ी मंगवाई। रास्ते में नकाबपोश आरोपियों ने अमित को रोका, हाथ-पैर बांधे और जंगल ले जाकर फिरौती मांगी। अमित द्वारा पहचान लिए जाने पर उन्होंने उसे बोलेरो से सात-आठ बार कुचला और सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी।

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नहीं रुके आरोपी, कर दी निर्मम हत्या

इस दौरान अमित ने गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने और पैसे देने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे उसकी ही बोलेरो से 7-8 बार कुचल दिया। जब भी वह तड़पता और सांसें चलतीं, वे फिर से गाड़ी चढ़ा देते। लेकिन जब उसकी मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने अमित के सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि मृतक के दो छोटे बच्चे हैं, और गांव में आरोपियों के प्रति आक्रोश बना हुआ है।

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तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

इस हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने आरोपी हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) को दोषी पाया और उन्हें तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी के अनुसार, तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 3 वर्ष और धारा 120-बी के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि तीनों आरोपी मृतक के ही गांव के रहने वाले और पड़ोसी हैं। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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