DSP wife birthday: हाइकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर मामले में स्वतः लिया संज्ञान, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शुरू की मामले की सुनवाई
बिलासपुर। डीएसपी की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी कार पर बर्थडे मनाने और स्टंट करने का वीडियो एक महीने पूर्व वायरल हुआ था। इस मामले में हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि उन्होंने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। हाइकोर्ट ने शपथ पत्र में उनसे जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो को जनहित याचिका मानकर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है।
दरअसल एक माह पूर्व बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में पदस्थ डीसीपी तसलीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे सेलिब्रेट और स्टंट करते एक वीडियो वायरल हुआ था।
नीली बत्ती लगी कार पर बैठकर केक काटते यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किया गया था। इसके बाद डीएसपी की पत्नी का कार पर सहेलियों के साथ स्टंट करते वीडियो भी वायरल हुआ था।

कार डीएसपी तसलीम आरिफ की निजी है। नीली बत्ती लगी SUV कार क्रमांक सीजी 15 EF 3978 की गेट और सुन रुफ खोलकर स्टंट किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद यह मीडिया में सुर्खियों में आ गया था।
पुलिस ने दर्ज किया था अपराध
वायरल वीडियो के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 177, 184 और 281 के तहत अपराध दर्ज किया था।
इसमें बताया गया था कि नीली बत्ती लगी कार के ड्राइवर ने डिक्की, सन रूफ और गेट खोलकर और उसमें महिलाओं को बैठकर लापरवाही पूर्वक कर ड्राइव की। पुलिस ने अपराध तो दर्ज कर लिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कार्रवाई किसके ऊपर की गई।
हाइकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से मांग जवाब
मामले में वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को जनहित याचिका मानते हुए बिलासपुर हाइकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया है।
अब चीफ जस्टिस ने मामले में सुनवाई शुरू करते हुए चीफ सेक्रेट्री से पूछा है कि आपने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। चीफ सेक्रेटरी से यह जवाब शपथ पत्र में मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।