Crime News: 2 स्ट्रीट डॉग्स को रस्सी से बांधकर पैर टूटते और सिर फटते तक मारने का मामला सामने आया है। लोगों ने लाठी-डंडों से इतनी क्रूरता दिखाई कि जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
जगदलपुर। CG Crime News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां अब्दुल कलाम वार्ड में दो स्ट्रीट डॉग्स को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। लोगों ने लाठी-डंडों से इतनी क्रूरता दिखाई कि दोनों कुत्तों के पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आईं।
घटना की जानकारी मिलते ही स्ट्रे सेफ डॉग फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों कुत्तों को हमलावरों से बचाया। टीम के सदस्य तत्काल उन्हें वेटनरी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल दोनों कुत्तों की हालत गंभीर बनी हुई है।
CG Crime News: वार्डवासी पर एफआईआर
फाउंडेशन के सदस्यों ने इस मामले में वार्डवासी सुशील राय समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज करवाई है। साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस पार्षद अफरोज बेगम का विवादित बयान
इस घटना पर कांग्रेस की वार्ड पार्षद अफरोज बेगम का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “कुछ लोग कुत्तों को पालने के शौकीन हैं तो वे उन्हें अपने घर ले जाएं और अपनी कमाई से उन्हें खिलाएं। अगर वार्ड में कुत्ते लोगों को परेशान करेंगे, तो हमला जरूर होगा।” वहीं वार्डवासियों का कहना है कि ये कुत्ते बच्चों पर हमला कर चुके थे और काटने की घटनाएं सामने आई थीं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया।

सोशल मीडिया में विरोध
इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों में भारी आक्रोश है। फाउंडेशन और पशु प्रेमियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं बस्तर जैसे शांत क्षेत्र की छवि को धूमिल करती हैं।
IPC की धारा 325 के तहत हो सकती है कार्रवाई
जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाने वालों के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 325 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी जीवित प्राणी को जानबूझकर गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
क्या कहती है धारा 325?
IPC की धारा 325 के अनुसार, जो कोई स्वेच्छा से ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे गंभीर नुकसान होता है, उसे पांच साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी जानवर को पीटकर हड्डी तोड़ दी जाती है, या उसे मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर चोट दी जाती है, तो आरोपी पर यह धारा लगाई जा सकती है।