NSA on Ansh Pandit: सरगुजा SP ने की थी कार्रवाई की अनुशंसा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष का निरोध आदेश जारी
अम्बिकापुर। अंबिकापुर के आदतन बदमाश जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित (NSA on Ansh Pandit) के खिलाफ सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA ) 1980 के तहत कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार उसके खिलाफ एक वर्ष का निरोध आदेश पारित किया गया है। ऐसे में उसे एक साल तक अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में बंद रहना होगा। यह कार्रवाई आदतन गुंडा और बदमाशों के लिए एक सबक है।
सरगुजा SP राजेश अग्रवाल द्वारा शहर के जरहागढ़ निवासी 21 वर्षीय जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित (NSA on Ansh Pandit) पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंडित के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। अनुशंसा के आधार पर प्रकरण की जांच की गई।
जांच में मामला सही पाए जानेपर कलेक्टर द्वारा अंश पंडित के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत दिनांक 12 दिसंबर 2025 को निरोध आदेश पारित किया गया। आदेशानुसार अंश पंडित (NSA on Ansh Pandit) को एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में निरुद्ध रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
NSA on Ansh Pandit: मर्डर और मारपीट रूटीन में था शामिल
बता दें कि जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित (NSA on Ansh Pandit) के खिलाफ मर्डर, घर में घुसकर मारपीट जैसे कई अपराध दर्ज है। किशोरावस्था में इसने शहर के गोधनपुर निवासी एक युवक की जघन्य हत्या कर दी थी।
इसके अलावा कई मारपीट की वारदातों में यह मुख्य आरोपी के रूप में शामिल रहा। 2 माह पूर्व ही इसने पुलिस विभाग में पदस्थ एक SI के घर में घुसकर मारपीट और कार में तोड़फोड़ की थी। इन कृत्यों को देखते हुए उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।






