CG Liquor Scam: पूर्व CM के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 18 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार

On: Friday, January 2, 2026 4:59 PM
CG Liquor Scam: पूर्व CM के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 18 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार
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CG Liquor Scam: चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

रायपुर। CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। उल्लेखनीय है कि, 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर करें।

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चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।

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