Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का सीधा फायदा आम करदाताओं को मिलेगा।
नई दिल्ली। Income Tax Changes: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का सीधा फायदा आम करदाताओं को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, जो अब तक चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट भाषण के दौरान बताया कि यह नया कानून रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। इसे जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया था, ताकि टैक्सपेयर्स को बदलावों के लिए पहले से तैयारी का समय मिल सके। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह रेवेन्यू-न्यूट्रल है, यानी टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य केवल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, अस्पष्ट नियमों को हटाना और मुकदमेबाजी को कम करना है।
Income Tax Changes: आसान होंगे टैक्स नियम और फॉर्म
सरकार जल्द ही नए इनकम टैक्स नियम और ITR फॉर्म नोटिफाई करेगी। इन फॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के खुद रिटर्न फाइल कर सकें।
नए टैक्स स्लैब (न्यू टैक्स सिस्टम)
- ₹0 से ₹4 लाख – कोई टैक्स नहीं
- ₹4 से ₹8 लाख – 5%
- ₹8 से ₹12 लाख – 10%
- ₹12 से ₹16 लाख – 15%
- ₹16 से ₹20 लाख – 20%
- ₹20 से ₹24 लाख – 25%
- ₹24 लाख से अधिक – 30%
Income Tax Changes: इनकम टैक्स से जुड़े प्रमुख बदलाव
- अब ITR रिवाइज करने की अंतिम तारीख 31 मार्च होगी, हालांकि इसके लिए मामूली फीस देनी होगी।
- ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।
- विदेश यात्रा पैकेज पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% से 20% तक था।
- छोटे टैक्सपेयर्स के लिए 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाई जाएगी।
- NRI द्वारा प्रॉपर्टी बेचने पर TDS देना अनिवार्य होगा।
- आय की गलत जानकारी देने पर अब 100% टैक्स के बराबर पेनल्टी लगेगी।
- सरलीकृत इनकम टैक्स नियम जल्द लागू होंगे।
NRI के लिए खास राहत
- NRI को संपत्ति बेचने के लिए TAN लेने की जरूरत नहीं होगी।
- संपत्ति खरीदने-बेचने पर TDS लागू रहेगा।
फिस्कल डेफिसिट पर सरकार का फोकस
सरकार ने वित्तीय अनुशासन पर भी जोर दिया है।
- FY27 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.3% रहने का अनुमान है।
- डेब्ट-टू-GDP रेशियो घटकर 55.6% होने की उम्मीद है।
- FY26 का फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने का अनुमान।
- ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग 17.2 लाख करोड़ और नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रहने की संभावना।
आम आदमी के लिए क्या बदलेगा?
- 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू
- टैक्स फॉर्म होंगे ज्यादा आसान
- रिटर्न फाइल करने के लिए मिलेगा ज्यादा समय
- विदेश यात्रा और शिक्षा-स्वास्थ्य पर TCS कम
- टैक्स सिस्टम होगा सरल और पारदर्शी।






