Supreme Court: पूर्व CM बघेल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, जानें क्या कहा ?

On: Monday, August 4, 2025 2:31 PM
Supreme Court: पूर्व CM बघेल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, जानें क्या कहा ?
ad

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।

रायपुर। Supreme Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। भूपेश बघेल और उनके बेटे ने CBI और ED द्वारा की जा रही जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को चैतन्य बघेल की अंतरिम जमानत मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का भी निर्देश भी दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग से रिट पेटिशन दाखिल करने के लिए कहा है।

जानें क्या-क्या हुआ?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता से की जाए। बघेल पिता-पुत्र ने ईडी की जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि उन्हें व्यक्तिगत राहत की मांग पहले हाईकोर्ट में उठानी होगी।

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “कुछ समय प्रतीक्षा करें। अगर आप प्रावधानों को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक ही याचिका में पूरी राहत नहीं मांगी जा सकती। हमें तथ्यों की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? हाईकोर्ट किस उद्देश्य से हैं?” कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ऐसी असामान्य स्थिति केवल संपन्न लोगों के मामलों में देखी जा रही है, जबकि गरीब लोग कहां जाएंगे, यह सवाल भी उठाया।

Read More: CG Politics: पूर्व मंत्री ने PM मोदी को लिखा पत्र, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर की ये शिकायत, बोले – सड़क निर्माण की स्वीकृति को निरस्त किया जाए…

राजनीतिक कारणों से मुझे टारगेट किया जा रहा: पूर्व CM

भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और संभावित कार्रवाई को लेकर दायर की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है।

ED ने जुलाई में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को किया था गिरफ्तार

ज्ञात हो कि जुलाई 2025 में ही ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई से पहले ईडी ने भिलाई में उनके आवास पर छापेमारी की थी। मामला शराब घोटाले के मामले से जुड़ा बताया गया था। ईडी की टीम कई गाड़ियों में पहुंची थी और उसके साथ CRPF के जवान भी थे।

उस दौरान भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा था, “ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ED भेज दी है।”

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now