Cash Treatment Scheme 2025: बिलासपुर जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लागू ‘नगदी रहित उपचार योजना 2025’ के तहत अब तक 24 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं। योजना के तहत घायल को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
Cash Treatment Scheme 2025: बिलासपुर। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई ‘सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025’ को बिलासपुर जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले के 24 अस्पतालों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें कोटा, तखतपुर, बिल्हा, रतनपुर, गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्र के अस्पताल भी शामिल हैं।
मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सभी थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को नामित अस्पतालों में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को इस योजना की जानकारी दें, और सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो चुकी है और इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। योजना का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर बेहतर और मुफ्त इलाज मिल सके।
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इस योजना के तहत यदि घायल व्यक्ति को नामित अस्पताल की बजाय किसी अन्य अस्पताल ले जाया जाता है, तो वहां केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके बाद मरीज को तुरंत नामांकित अस्पताल में रेफर किया जाएगा, और उसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
Cash Treatment Scheme 2025: इसके साथ ही भारत सरकार की “राहवीर योजना” के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करता है, तो उसे सम्मानस्वरूप 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। योजना के सुचारू संचालन के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें।