छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, किसानों से लेकर कर्मचारियों तक को मिली बड़ी राहत

On: Monday, June 30, 2025 6:34 PM
CG Cabinet Decision
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CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना का विस्तार, पेंशन फंड गठन, लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी, री-डेवलपमेंट योजनाएं और पदोन्नति नियमों में छूट सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

CG Cabinet Decision: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के विकास, कृषि, पेंशन प्रणाली और लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में जहां किसानों को और अधिक लाभ देने के लिए कृषक उन्नति योजना का विस्तार किया गया, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड के गठन की भी स्वीकृति दी गई।

CG Cabinet Decision: साय कैबिनेट में लिया गया अहम निर्णय

कृषक उन्नति योजना का विस्तार

अब धान के अलावा दलहन, तिलहन और मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। यह निर्णय फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करेगा।

छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन

राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड के गठन को मंजूरी दी है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले।

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड

राज्य की आर्थिक स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए यह नया फंड बनाया जाएगा।

लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी

छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने, भंडारण क्षमता बढ़ाने, ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो निर्माण को प्रोत्साहन देने की नीति को मंजूरी दी गई। इससे निर्यात और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

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CG Cabinet Decision: जन विश्वास विधेयक-2025

कुछ पुराने कानूनों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इससे अनावश्यक कानूनी मुकदमों में कमी आएगी और कारोबार करना आसान होगा।

रि-डेवलपमेंट योजना

राज्य सरकार ने 7 स्थानों पर पुराने और जर्जर सरकारी भवनों व अनुपयोगी जमीनों के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) की योजनाओं को मंजूरी दी:

शांति नगर, रायपुर

बीटीआई शंकर नगर, रायपुर

कैलाश नगर, राजनांदगांव

चांदनी चौक फेस-2, जगदलपुर

सिविल लाइन, कांकेर

क्लब पारा, महासमुंद

कटघोरा, कोरबा

पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट

पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई (केवल एक बार के लिए)। इससे कार्मिकों को जल्दी पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

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