Cg govt rashan scheme चावल का वितरण दुकान स्तर की निगरानी समिति की उपस्थिति में हो, और प्रत्येक लाभार्थी को ई-पॉस मशीन द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही चावल प्राप्त हो। साथ ही लाभार्थियों को वितरित चावल की पावती रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए।
रायपुर. Cg govt rashan scheme छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर है। जून महीने में एक साथ तीन महीने का राशन उन्हें मिलेगा। यानि जून, जुलाई और अगस्त महीने का चावल एक साथ बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार 1 से 7 जून तक चावल उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस दौरान 81 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक परिवारों को 3 महीने का राशन एक मुश्त दिया जाएगा।
249 उचित मूल्य दुकानों में विशेष तैयारी
खाद्य सचिव कंगाले ने कहा कि, मानसून के दौरान प्रदेश की 249 ऐसे उचित मूल्य दुकानें, जो बारिश के दौरान पहुंच विहीन हो जाती हैं। ऐसे में उन दुकानों में भी विशेष तैयारी की गई है। जून माह में ही इन दुकानों में अग्रिम चावल भण्डारण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के समय भी राशन का वितरण जारी रहे।
Cg govt rashan scheme तेजी से चल रहा भंडारण का काम
चावल उत्सव को लेकर प्रदेश की 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आबंटन जारी कर दिया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण काम तेजी से जारी है। ताकि वितरण में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। Cg govt rashan scheme साथ ही इस पहल से दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों तक समय पर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
खाद्य सचिव ने बैठक में सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश
बुधवार को खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने ‘चावल उत्सव की तैयारी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला कलेक्टरों, खाद्य अधिकारियों एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक किरण कौशल और खाद्य विभाग के संचालक रमेश शर्मा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सभी जिलों के कलेक्टर, खाद्य नियंत्रक जिला खाद्य अधिकारी तथा जिला प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति निगम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।
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भण्डारण सुनिश्चित किया जाए
खाद्य विभाग की सचिव ने सभी को निर्देश दिए है कि हर उचित मूल्य दुकान में समय से पूर्व चावल का समुचित भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। Cg govt rashan scheme चावल का वितरण दुकान स्तर की निगरानी समिति की उपस्थिति में हो, और प्रत्येक लाभार्थी को ई-पॉस मशीन द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही चावल प्राप्त हो। साथ ही लाभार्थियों को वितरित चावल की पावती रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए।