प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! डिवीजन बेंच ने पोस्टिंग पर लगी रोक हटाई, सभी याचिकाएं खारिज

On: Tuesday, July 1, 2025 2:15 PM
प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! डिवीजन बेंच ने पोस्टिंग पर लगी रोक हटाई, सभी याचिकाएं खारिज
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CG High Court on Principal Promotion: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विवादों में घिरे प्राचार्य प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को वैध ठहराते हुए, इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

बिलासपुर। CG Teacher promotion News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में प्राचार्य पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को वैध ठहराते हुए, इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति रजनी दुबे की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया है। करीब 15 दिन पहले सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब आदेश के रूप में जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने बीएड अनिवार्यता सहित प्रमोशन नीति को संविधान सम्मत माना है और प्राचार्य पदोन्नति के बाद पोस्टिंग पर लगी स्टे को भी निरस्त कर दिया है।

CG Teacher promotion News: 30 अप्रैल को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी हुई थी

शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 1 मई को रोक लगा दी थी। अब अदालत ने वह स्थगन आदेश भी हटा दिया है, जिससे 3500 व्याख्याताओं की प्राचार्य पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नए सत्र की शुरुआत से पहले यह फैसला शिक्षण व्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

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हाई कोर्ट में इस तरह चली सुनवाई

10 जून से शुरू हुई थी दोबारा सुनवाई, समर वेकेशन के बाद सोमवार 10 जून को बिलासपुर हाई कोर्ट में नियमित कामकाज प्रारंभ हुआ। जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई प्रारंभ की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने जवाब दावा पेश करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी। डिवीजन बेंच ने एक दिन का समय देते हुए सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि तय कर दी थी। इस दिन डिवीजन बेंच में फाइनल हियरिंग होनी थी।

बीएड की अनिवार्यता को दी थी चुनौती

इस मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में बीते 11 जून से 16 जून तक लगातार हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी करते हुए बीएड डिग्री को प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य बताया। इसके अलावा, उन्होंने माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों से लेक्चरर बने शिक्षकों की वरिष्ठता का मुद्दा भी उठाया।

CG Teacher promotion News: 3500 स्कूलों को मिलेगा प्राचार्य

शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला लंबे संघर्ष के बाद आया है। राज्य सरकार को अब तत्काल पोस्टिंग आदेश जारी कर देना चाहिए ताकि नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में स्थायी प्राचार्य पदस्थ किए जा सकें। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता और स्कूल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

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