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Illigal drug : SSP ने किया आरक्षक को बर्खास्त, आरक्षक ने डायल 112 चालक के साथ मिलकर गांजा छुपाया

On: Sunday, April 27, 2025 6:55 PM
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Illigal drug थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ आरक्षक विजय धुरंधर (क्रमांक-1654) को दुर्ग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरक्षक विजय धुरंधर को एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध अपराध में गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित किया गया था।

दुर्ग। Illigal drug थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ आरक्षक विजय धुरंधर (क्रमांक-1654) को दुर्ग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरक्षक विजय धुरंधर को एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध अपराध में गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित किया गया था। अब गंभीर कदाचरण के चलते उन्हें सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।

भिलाई-3 थाना में पदस्थ आरक्षक विजय धुरंधर की ड्यूटी डायल 112 वाहन में थी। इसी दौरान एक इवेंट के तहत सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्सयूवी वाहन में गांजा भरा हुआ है। जांच करने पर वाहन से तीन बोरियां बरामद हुईं। इनमें से एक लाल रंग की बोरी, जिसमें तीन पैकेट गांजा था, आरक्षक विजय धुरंधर और डायल 112 चालक अनिल कुमार टंडन ने मिलकर पास की झाड़ियों में छिपा दी थी। बाद में दोनों ने मिलकर उस बोरी को अनिल कुमार टंडन के गांव औंधी स्थित घर में ले जाकर छुपा दिया।

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Illigal drug झाड़ियां से बरामद किया था गांजा

मामला खुलने पर अनिल कुमार टंडन की निशानदेही पर गांजा बरामद किया गया। इस मामले में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 126/2025, धारा 20 (बी)(II)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। गिरफ्तारी के बाद विजय धुरंधर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

आरक्षक सेवा से बर्खास्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि विजय धुरंधर ने पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 (2)(3) व 596 तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया। Illigal drug इसी के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है।

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