Fake note: पोस्ट ऑफिस में 29 हजार के नकली नोट खपाते पकड़ा गया था शख्स, कोर्ट ने सुनाई 5 साल के कठोर कारावास की सजा

On: Wednesday, June 25, 2025 7:24 PM
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Fake note: एक साल पहले डाकघर में एक व्यक्ति द्वारा 1 लाख रुपए जमा करने के दौरान 29,000 रुपए के मिले थे नकली नोट, पोस्ट मास्टर ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, पुलिस ने 489-ख और 489-ग के तहत दर्ज किया गया था अपराध

अंबिकापुर। एक साल पूर्व अंबिकापुर के मुख्य डाकघर में 29 हजार के नकली नोट (Fake note) खपाते का मामला सामने आया था। लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के तुरियाबीरा निवासी कपिल गिरी पिता झंकर गिरी 46 वर्ष एक लाख रुपए लेकर पहुंचा था। इसमें से 500-500 के 58 नोट नकली मिले थे। पोस्टमास्टर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर 25 जून को कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला 14 मई 2024 का है, जब आरोपी कपिल जानबूझकर नकली नोटों (Fake note) को असली नोट के साथ मिलाकर अंबिकापुर के प्रधान डाकघर में अपने खाता क्रमांक 1695093315 में 1 लाख रुपए जमा करने पहुंचा था।

काउंटर पर बैठे कर्मचारी पीए नीलमणि केरकेट्टा ने जब रुपयों की गिनती मशीन से की तो 500-500 रुपये के 58 नोट नकली पाए गए। ऐसे में कुल 29,000 रुपए नकली थे। इसकी जानकारी उसने पोस्ट मास्टर मनोज कुमार पाण्डेय को दी।

पोस्ट मास्टर निर्मल की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले (Fake note) में आरोपी को गिरफ्तार कर 29 हजार के नकली नोट समेत 1 लाख रुपए जब्त किए थे। आरोपी के खिलाफ धारा 489-ख और 489-ग के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था।

Fake note: जानबूझकर नकली नोटों का प्रयोग

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने इन नकली नोटों (Fake note) को अपने पास इस आशय से रखा था कि उन्हें असली समझकर आम चलन में लाया जा सके। यह सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489-ख और 489-ग के तहत गंभीर अपराध है।

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कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

मामले (Fake note) की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनआईए अंबिकापुर पीठासीन अधिकारी केएल चरयाणी के यहां चल रही थी। 25 जून को इस मामले में न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाया। मामले में सामने आए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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