चाकू से ताबड़तोड़ 20 वार कर शादीशुदा BF ने ली थी युवती की जान, 1 साल बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा… VIDEO में देखिए पूरी वारदात

On: Friday, September 26, 2025 4:59 PM
चाकू से ताबड़तोड़ 20 वार कर शादीशुदा BF ने ली थी युवती की जान, 1 साल बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा… VIDEO में देखिए पूरी वारदात
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Murder Case: खौफनाक घटना का वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि आरोपी ने भरे बाजार में युवती पर चाकू से लगातार वार किए।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। CG Murder Case: जिले में एक साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। शादीशुदा प्रेमी ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी ने चाकू से युवती पर ताबड़तोड़ 20 वार किए थे। इस वारदात में युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी।

द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी दुर्गश प्रजापति को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही साक्ष्य छुपाने के मामले में तीन वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

वारदात ने दहला दिया था इलाका

यह दर्दनाक घटना जून 2024 की है, जब गौरेला स्थित स्टेट बैंक के पास दिनदहाड़े हुई हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहशत और आक्रोश से भर दिया था। आरोपी दुर्गश प्रजापति ने रंजना यादव नामक युवती पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से अधिक वार किए थे। गंभीर चोटों के कारण युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

इस खौफनाक घटना का वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि आरोपी ने भरे बाजार में युवती पर चाकू से लगातार वार किए। यह घटना चर्चा का बड़ा विषय बनी और लोगों में आरोपी के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली।

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प्रेम प्रसंग में बेरहमी से हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मरवाही के एक पेट्रोल पंप में कार्यरत था और मृतका रंजना यादव के साथ उसका प्रेम संबंध था। लेकिन समस्या यह थी कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। इसके बावजूद वह युवती पर जबरन साथ रहने का दबाव बना रहा था। रंजना लगातार उससे दूरी बनाना चाहती थी, जिसे आरोपी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी नाराजगी और जुनून में उसने अमेजन शॉपिंग एप से धारदार चाकू मंगाया और वारदात को अंजाम दिया।

अदालत ने दिया कड़ा फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने हत्या के अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त सबूत छुपाने के लिए तीन साल का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा भी दी गई। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि अदालत का यह निर्णय समाज को स्पष्ट संदेश देता है कि महिला उत्पीड़न और जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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