Rape Case: यहां एक दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता के सौतेले पिता और रिश्ते में लगने वाले नाना ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।
सूरजपुर। CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है। यहां एक दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता के सौतेले पिता और रिश्ते में लगने वाले नाना ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला ओड़गी थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, सौतेला पिता वर्ष 2022 से 2024 तक नाबालिग लड़की के साथ लगातार बलात्कार करता रहा। वहीं रिश्ते में लड़की के नाना ने भी इस क्रूरता में हिस्सा लिया। अदालत ने पाया कि 09 जुलाई 2024 को जब सौतेले पिता द्वारा जबरन बलात्कार किया गया। उसी दिन घटना के एक-दो घंटे के उपरांत दूसरे दोषी नाना ने नाबालिग बालिका को नेत्रहीन होना जानते हुए दिव्यांगता का फायदा उठाकर जबरन अपने घर के अंदर ले गया, फिर कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया।
CG Rape Case: दोषी को मिली सजा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने दोनो दोषियों को उनके जघन्य अपराधों के लिए यह कठोर सजा सुनाई। सौतेला पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत् दोषी पाया और उसे जीवन की अंतिम सांस तक कारावास और 1000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
वहीं लड़की के नाना को भी पॉक्सो एक्ट तथा धारा 127 बीएनएस के तहत् दोषी ठहराकर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 1000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है।