No Meat Sale: राजधानी में 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती (बुद्ध पूर्णिमा) के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में यह सख्त निर्णय लिया गया है।
No Meat Sale: महापौर मीनल चौबे के स्पष्ट निर्देशों के बाद बुद्ध पूर्णिमा यानी 12 मई को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया है।
12 मई 2025 को किसी भी दुकान में मांस–मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस–मटन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम की यह सख्ती न केवल धार्मिक आस्था का सम्मान है, बल्कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
12 मई को रायपुर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों के मांस-मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे।