Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को ईडी में दर्ज मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में अनवर ढेबर को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है।
Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अनवर ढेबर जेल में रहना होगा। (Liquor Scam Case) ढेबर को EOW में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
Liquor Scam Case: जांच अब भी जारी…
दरअसल अनवर ढेबर लंबे समय से शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका लगाई गई थी। सोमवार को न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच में समय लगने के आधार पर अनवर ढेबर को जमानत दे दी है।
बताते चलें कि ED द्वारा दर्ज ECIR के तहत अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। (Liquor Scam Case) याचिकाकर्ता ढेबर के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने अदालत में तर्क दिया कि पहले की ईसीआईआर के तहत अनवर ढेबर पहले ही 80 दिनों की हिरासत पूरी कर चुके हैं।
साल भर से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं ये आरोपी
Liquor Scam Case: वर्तमान ईसीआईआर के तहत उन्हें 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था और अब तक 3 पूरक शिकायतें दायर की जा चुकी हैं, जिनमें 40 गवाहों का हवाला दिया गया है, और जांच अब भी जारी है। (Liquor Scam Case) बता दें कि इस बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरूणपति त्रिपाठी, कारोबारी अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन समेत कई आरोपियों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी लगभग साल भर से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।