Wednesday, December 11, 2024

केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, उच्च शिक्षा सार्वजनिक परीक्षा कानून को तत्काल लागू किया गया, जिम्मेदारी तय

नई दिल्ली। देश में उच्च शिक्षा के इंट्रेंस इग्जाम्स के लगातार पेपर लिक होने की घटना ने इन परीक्षाओँ के प्रति परिक्षार्थियों का विश्वास डगमगा गया है। सालों की मेहनत पर बार-बार पानी फिरने से पालकों का मन भी टूट गया है। वहीं शासन-प्रशासन से भी विश्वास उठ सा गया है। ऐसे में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

उच्च शिक्षा की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए केंद्र ने पेपर लीक को लेकर इसे गोपनीय बनाए रखने की चुनौती को तत्परता से स्वीकार करते हुए ठोस निर्णय लिया है। देश में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम (केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून) 2024 शुक्रवार रात से प्रभावी कर दिया गया है।

आरोपी को मिलेगी तीन साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना

सार्वजनिक परीक्षा से पहले बार-बार हो रही गड़बड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से देर रात इस पर ठोस निर्णय लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नियम के तहत पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने पर संंधित आरोपी को कम से कम तीन साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सेवा प्रदाता पर एक करोड़ तक का जुर्माना

वहीं नियमानुसार इसके साथ ही परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाता के दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इन परीक्षाओं में कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करता पाया जाएगा उसके खिलाफ इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस नियम में आएंगीं ये परीक्षाएं

इस कानून के दायरे में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), नीट, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी।

राजपत्र अधिसूचना में ये कहा गया है

जानकारी अनुसार केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, “सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा 21 जून 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि के रूप में तय करती है।”

13 फरवरी को मिली राष्ट्रपति से मंजूरी

इस मामले के संबंध में मिली जानकारी अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को पांच फरवरी को लोकसभा में पेश किया था और लोकसभा में यह विधेयक छह फरवरी को पास हो गया था। इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पर इसे 9 फरवरी को पास कर दिया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा गया और उन्होंने 13 फरवरी को इसे मंजूरी प्रदान कर दी थी।

आधी रात से देशभर में में लागू

अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस कानून को शुक्रवार की आधी रात से देशभर में में लागू कर दिया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या अनुचित साधन का इस्तेमाल करने पर कम से कम तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

sankalp
Aadhunik

Related articles

Shubham
Mishra Sweets