अस्पताल के फर्श महिला का प्रसव मामला: हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक, सरगुजा कलेक्टर, सीएमएचओ और सीएस को जारी किया नोटिस

On: Tuesday, June 11, 2024 10:55 AM
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0 हाई कोर्ट ने मामले में लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव से हलफनामे पर मांगा जवाब

बिलासपुर। अंबिकापुर में दरिमा क्षेत्र अंतर्गत नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्श पर महिला का प्रसव कराया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जहां राज्य सरकार ने बीएमओ को निलंबित कर दिया है, वहीं मितानिन को हटा दिया गया है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से हलफनामे पर जवाब तलब किया है। मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक, कलेक्टर सरगुजा के साथ सीएमएचओ अंबिकापुर, सिविल सर्जन अंबिकापुर और मेडिकल ऑफिसर नवानगर को नोटिस जारी किया है।

सरगुजा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में 8 जून को प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर व स्टाफ नर्स ड्यूटी से नदारद थे। एएनएम मीना चौहान ने दोनों को फोन लगाया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया।

अंत में महिला का अस्पताल में ही जमीन पर प्रसव कराया गया। इस मामले में जब बवाल मचा तो जांच के बाद 9 जून को सीएमएचओ द्वारा एक स्टाफ नर्स कन्या पैंकरा को निलंबित करने के साथ ही एएनएम को हटा दिया गया था।

वहीं इस मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर 9 जून की देर शाम राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भफौली के बीएमओ डॉ. पीएन राजवाड़े को भी निलंबित कर दिया था।

हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

जमीन पर प्रसव मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव ने जहां हलफनामे पर जवाब तलब किया है, वहीं स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक, सरगुजा कलेक्टर, सरगुजा सीएमएचओ, अंबिकापुर सीएस व नवानगर मेडिकल ऑफिसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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