Monday, December 9, 2024

छत्तीसगढ़ में खत्म हुई छूट : अब 50 हजार से अधिक के माल परिवहन के लिए जनरेट करना पड़ेगा ई-वे बिल

0 वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा मे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में ई वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है।

गौरतलब है कि राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हज़ार रुपये मूल्य से अधिक के गूड्स का परिवहन करने पर ई वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य मे एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था।

साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल कि आवश्यकता नहीं थी। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के इस निर्णय से कुछ व्यवसायियों में नाराजगी देखी जा रही है।

sankalp
Aadhunik

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