Wednesday, December 11, 2024

Raipur traffic police case : ई-चालान से बचने रायपुर के दो युवाओं ने गाड़ी की नंबर प्लेट में लिखे 8 को मार्कर से बनाया 9, फर्जी नंबर वाली गाड़ी जिसके नाम थी उसे मिला 39,000 का चालान, तब खुला मामला, दोनों आरोपी गए जेल

Raipur traffic police case पुलिस जांच में सामने आया कि एक गाड़ी पर 9 ई-चालान और 39,000 रुपये का जुर्माना था, जबकि दूसरी पर 14,000 रुपये का फाइन बकाया था।

रायपुरRaipur traffic police case सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मोहम्मद अहमद और भावेश सावरकर नाम के दो युवकों ने ई-चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की। उन्होंने मार्कर से 9 को 8 में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब अरुण अवस्थी और दीपक देवांगन ने ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दी कि उनकी गाड़ी पर बार-बार फर्जी ई-चालान आ रहे हैं। Raipur traffic police case जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने नंबर टेंपरिंग की थी।

Raipur traffic police case वीडियो फुटेज में गाड़ी के नंबर प्लेट में बदलाव साफ दिख रहा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गैर-जमानती धाराओं में जेल भेजा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक गाड़ी पर 9 ई-चालान और 39,000 रुपये का जुर्माना था, Raipur traffic police case जबकि दूसरी पर 14,000 रुपये का फाइन बकाया था।

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गाड़ी मालिक पहुंचा थाने

Raipur traffic police case आवेदक अरूण अवस्थी एवं दीपक देवांगन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर कार्यालय पहुंच कर किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर का फर्जी तरीके से उपयोग कर संचालित किया जा रहा है। Raipur traffic police case जिसका ई चालान प्राप्त हुआ है, ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही करने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया।

गाड़ी सही मगर नंबर गलत

Raipur traffic police case शिकायत प्राप्त होने पर आईटीएमएस के माध्यम से तस्दीक करने पर उपरोक्त जारी ई-चालान में जो फूटेज कैप्चर हुआ है। वह आवेदकों का वाहन नंबर तो था मगर वाहन उनका नही था। फूटेज जूम करके देखने पर आरोपी चालक अहमद ताज नगर पंडरी रायपुर के द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PC 3559 में नम्बर टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा था। Raipur traffic police case दूसरे आवेदन के आरोपी भावेश सावरकर द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PT 5289 में नम्बर टेंपरिंग कर आवेदक के नम्बर का उपयोग कर संचालित किया जा रहा था। उक्त वाहन चालकों के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का उल्लंघन किये जाने के कारण आवेदकों के मोबाईल नंबर पर ई-चालान मिला।

sankalp
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