Girl child rape and murder: अक्टूबर 2021 में आरोपी ने निर्माणाधीन मकान में दिया था वारदात को अंजाम, मिठाई खिलाने के बहाने बालिका को ले गया था दरिंदा
कोरबा. Girl child rape and murder: खाई खजाना देने के बहाने साढ़े 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश और गला घोंटकर हत्या के दोषी युवक को कोर्ट ने सख्त (Girl child rape and murder) सजा सुनाई है। उसे अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा दी है। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोषी युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मामला 22 अक्टूबर 2021 की है।
कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची अपने घर के बाहर 2 सगी बहनों के साथ-साथ सहेलियों संग खेल रही थी। इसी बीच गांव में रहने वाला अर्जुन धनुहार (Girl child rape and murder) पहुंचा। उसने खेल रही बच्चियों को अपने पास बुलाया और एक दुकान से गुड़़ाखू मंगाया। बच्चियों ने अर्जुन को गुड़ाखू दिया, इसके बाद अन्य बच्चियां चली गईं।
अर्जुन ने साढ़े 3 साल की बच्ची को अपने पास रोक लिया। बच्ची को झांसा दिया कि वह उसे खाई-खजाना खिलाएगा। बच्ची उसकी बातों में आ गई। बच्ची को लेकर खाई-खजाना दिलाने के लिए एक दुकान गया और वहां से बच्ची को अर्जुन एक निर्माणाधीन मकान में ले गया।
Girl child rape and murder: दुष्कर्म के बाद की हत्या
जिस मकान में आरोपी बच्ची को ले गया था वह सूना था। अर्जुन ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म (Girl child rape and murder) का प्रयास किया। फिर गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी। देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी तब परिवार ने उसकी खोजबीन की। देर रात बच्ची मृत अवस्था में निर्माणाधीन मकान के भीतर मिली। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने बच्ची की हत्या (Girl child rape and murder) के आरोप में अर्जुन धनुहार को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा लैंगिग अपराध से बालकों का संरक्षण और सबूत नष्ट करने की धाराएं भी जोड़ी गई थी।
मामले की सुनवाई कटघोरा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश श्रद्धा शुक्ला की अदालत ने अर्जुन को साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास और गला घोंटकर हत्या का दोषी ठहराया।
Girl child rape and murder: जीवनभर रहेगा जेल में
अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी राकेश जायसवाल ने बताया कि दोषी युवक (Girl child rape and murder) को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 302 के तहत अर्जुन को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहने की सजा दी है।
साथ ही उस पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जब न्यायाधीश ने अर्जुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो उस समय भी उसके चेहते पर कोई पछताछा का भाव नजर नहीं आया।